बजट 2020: नए टैक्स स्लैब से इन लोगों को होगा 78 हजार का फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। नई कर व्यवस्था में 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। पांच लाख से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि अगर आपकी सालना इनकम 15 लाख रुपये है और कोई टैक्स बचाने के लिए सेविंग नहीं करते हैं तो आपको नए टैक्स स्लैब के अनुसार 1 लाख 95 हजार रुपये का टैक्स देना होगा जो पहले दो लाख 73 हजार रुपये देना होता था। इससे 78 हजार रुपये का फायदा होगा
Finance Minister Nirmala Sitharaman: A person earning Rs 15 lakh per annum and not availing any deductions will now pay Rs 1.95 lakh tax in place of Rs 2.73 lakh https://t.co/5kATL4iF5l
— ANI (@ANI) February 1, 2020
क्या है नया टैक्स स्लैब
आम बजट पेश करते हुए 15 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए आयकर की दरों में पांच से 10 फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया। नई कटौती के बाद अब 7.50 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आय कमाने वाले करदाताओं को 15 फीसदी आयकर देना होगा जबकि पहले उनको 20 फीसदी आयकर देना चुकाना होता था।
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वहीं, 10 लाख रुपये से लेकर 12.50 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दी गई है।
12.50 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है। हालांकि 15 लाख रुपये से ऊपर की आय वाले आयकर दाताओं के लिए आयकर की दर पूर्ववत 30 फीसदी रखी गई है।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।