पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स स्वीकार नहीं करने पर बैंकों को चेतावनी

सरकार ने शुक्रवार को बैंकों को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि उनकी शाखाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत टैक्स लेने से इनकार करती है तो उन शाखाओं के अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च को समाप्त होगी।पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स स्वीकार नहीं करने पर बैंकों को चेतावनी
वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को भेजे पत्र में उनसे टैक्स स्वीकार करने के लिये अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के लिये सभी शाखाओं को निर्देश देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि बैंक पीएमजीकेवाई के तहत जमा स्वीकार करने के लिये अधिकृत हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘इस आदेश का पालन नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और टैक्स स्वीकार करने से इनकार करने पर उस शाखा के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।’
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गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद सरकार पीएमजीकेवाई लाई थी। इसके तहत जिन लोगों के पास बेहिसाब नकदी है, वे 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देकर उसे 31 मार्च तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा कुल राशि का एक चौथाई चार साल के लिये उस खाते में रखना होगा जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कई बैंक पीएमजीकेवाई के तहत टैक्स भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए निर्धारित चलन के बारे में जानकारी नहीं होना और कुछ तकनीकी कारण बताये जा रहे हैं।

 
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