प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को मिलेगा दुर्घटना बीमा और सस्ते ब्याज पर लोन

प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे देश के किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दुर्घटना बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है. देश के अन्नदाताओं को और राहत उपलब्ध कराने के हिसाब से केंद्र सरकार ने यह पहल की है. भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा देने का अभियान शुरू किया है. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम चार फीसदी की ब्याज दर पर फसल एवं पशु/मत्स्य पालन के लिए छोटी अवधि का लोन दिया जा रहा है.

किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का यह अभियान 10 फरवरी 2020 से शुरू हो गया है और इसे अगले 15 दिनों तक चलाया जा रहा है. अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं: https://www.pmkisan.gov.in/Documents/Kcc.pdf

पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत ‘बैंक सखी’ का भी उपयोग किया जा रहा है. पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा ..

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: क्या है पीएम किसान सम्मान निधि? इसका मकसद किसानों को संबंधित बैंक की शाखातक पहुंचाना है. केसीसी के अलावा पीएम किसान के लाभार्थियों व पात्र किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है. इसके लिए किसानों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए भी नामांकित किया जा रहा है.

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 12 रुपये और 330 रुपये के प्रीमियम पर किसानों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है. केंद्र सरकार ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किया है. मोदी सरकार के इस निर्देश में केसीसी के तहत पीएम किसान के लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की डीटेल बताई गयी है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ ही बैंकों को पीएम किसान के उन लाभार्थियों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी गई है, जिनके पास केसीसी नहीं है. सरकार के निर्देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के कृषि, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित संबंधित विभाग और पंचायत सचिव के जरिए इन सभी लाभार्थियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

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