सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना फैसला, निर्भया के कातिलों की दया याचिका खारिज

नई दिल्‍ली। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चार दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए हैं, उनपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और याचिका में उठाई गई बातों का कोई आधार नहीं मिला है।

अब इस मामले में सभी की नजरें दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट आज चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर सकता है।

ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोषी के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने का रास्ता साफ माना जा रहा है। अक्षय के वकील एपी सिंह ने सुनवाई के दौरान केस की जांच और पीड़ित के बयानों पर सवाल उठाए।

करीब 30 मिनट की दलीलों में सिंह ने कहा कि पीड़ित ने आखिरी बयान में अक्षय या किसी दोषी का नाम नहीं लिया। पीड़ित की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई थी। मीडिया और राजनीतिक दबाव में अक्षय को सजा सुनाई गई। वह निर्दोष और गरीब है। भारत अहिंसा का देश है और फांसी मानवाधिकार का उल्लंघन है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ठोस व कानूनी तथ्य रखें, बताएं कि हमारे फैसले में क्या कमी थी और क्यों पुनर्विचार करना चाहिए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच सही हुई है और उसमें कोई खामी नहीं है। मृत्यु दंड का सवाल है तो उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया है। जज ने कहा कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है। इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

 

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