नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के लिए डांस टीचर को 52 साल की जेल, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

केरल की एक अदालत ने शनिवार को एक डांस टीचर को छह साल पहले सात वर्षीय छात्र का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में कुल 52 साल जेल की सजा सुनाई है।

तिरुअनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) की जज अंजू मीरा बिड़ला ने 46 वर्षीय सुनील कुमार को पोक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई।सजाएं साथ चलनी हैं, इसलिए सुनील को 20 साल की कैद होगी।

दोषी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने दोषी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यदि उससे यह राशि वसूल हो जाती है, तो उसे पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

बच्चा आरोपित से डांस सीखने गया था
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 2017-19 की अवधि के दौरान वह बच्चा आरोपित से डांस सीखने गया था। उसने पीड़ित के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

घटना का ऐसे हुआ खुलासा
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंत में बच्चे ने डांस सीखने से इनकार कर दिया। बच्चे ने अपने साथ हुई इस घटना का खुलासा तब किया जब उसके माता-पिता ने उसके छोटे भाई को आरोपित के पास डांस सीखने के लिए भेजने का फैसला किया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 2017-19 की अवधि के दौरान वह बच्चा आरोपित से डांस सीखने गया था। उसने पीड़ित के साथ कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

घटना का ऐसे हुआ खुलासा
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंत में बच्चे ने डांस सीखने से इनकार कर दिया। बच्चे ने अपने साथ हुई इस घटना का खुलासा तब किया जब उसके माता-पिता ने उसके छोटे भाई को आरोपित के पास डांस सीखने के लिए भेजने का फैसला किया।

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