धोखाधड़ी के मामले में वांछित पायलट बाबा को हुई जेल, हजारो लोगों को लगाया चूना

आइकावा फ्रॉड के नाम से चर्चित मामले में आरोपित कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम कोर्ट और फिर जिला जज की कोर्ट ने बाबा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। 82 वर्षीय पायलट बाबा को देर शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।धोखाधड़ी के मामले में वांछित पायलट बाबा को हुई जेल, हजारो लोगों को लगाया चूना

हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण दिन भर कोर्ट का माहौल गर्म रहा।वहीं रात करीब साढ़े 12 बजे जेल में पायलट बाबा की तबियत अचानक बिगड़ गई। जेल कर्मी तुरंत उन्हें बीडी पांडेय अस्पताल ले गए। वहां इमरजेंसी में तैनात डॉ. हाशिम अंसारी ने उनका परीक्षण किया। पायलट बाबा का बीपी बढ़ा हुआ था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। डॉ. अंसारी ने बताया कि बाबा की पहले से दवा चल रही है।

धोखाधड़ी की घटना गेठिया में 13 जून 2008 से 25 नवंबर 2008 के बीच की है। आइकावा इंटरनेशनल एजूकेशन संस्था के खिलाफ तल्लीताल थाने में हल्द्वानी निवासी डॉ. हरीश पाल ने शिकायती पत्र दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने हिमांशु राय, कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा, इशरत खान, इरफान खान, विजय यादव, पीसी भंडारी और मंगल गिरी के खिलाफ धारा 420 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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