दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं: पुलिस ने दो बाइक की जब्त, पेट्रोल पंपों पर टीमें तैनात

राजधानी दिल्ली में आज से अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक पेट्रोल पंप से दो एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) जब्त किए हैं। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर एआई कैमरे और यातायात पुलिस को तैनात किया गया है।

परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक तैनाती योजना तैयार की है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि यहां से दो मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम इन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपर को सौंप देंगे। इसके बाद, वाहन के मालिक को नियमों के अनुसार स्क्रैप मूल्य दिया जाएगा।

आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान आया सामने
उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या उनके पास पुराने वाहनों को रोकने का कोई और तरीका नहीं था? अब जबकि मानसून दिल्ली में आ गया है, तो क्या वे कृत्रिम बारिश के लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे? आपने (भाजपा) छोटे-मोटे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन बड़े गड्ढों को वैसे ही छोड़ दिया। वे नहीं जानते कि सरकार कैसे चलानी है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को अपनी निर्धारित उम्र पूरा कर चुके वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश दिया है। इसे लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत योजना तैयार की है।

इसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा। प्रत्येक 350 चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, पुराने वाहनों पर निगरानी रखेगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे
दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। एएनपीआर कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर वाहन डाटाबेस से उसकी उम्र चेक करेंगे। अगर वाहन ईओएल (इंड ऑफ लाइफ) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मचारी को ईंधन न देने का अलर्ट मिलेगा। उल्लंघन होने पर वाहन जब्त होगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये, दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, इन्हें सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। साथ ही, टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा। मंगलवार से प्रवर्तन एजेंसियां हर दिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को इसकी रिपोर्ट देंगी।

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