तोड़े अगर आज से ट्रैफिक नियम तो पांच गुना तक कटेगा चालान, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप कार या टू-व्हीलर चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अब जेब ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। बिना लाइसेंस ड्राइविंग, स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग करने पर 5 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा। जानते हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना देना पड़ेगा जुर्माना…उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था। वहीं अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए बुधवार से इन संशोधनों को लागू कर दिया है। इसके तहत अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार या टू-व्हीलर चलाते हैं, तो पहले इसके लिए 100 रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब इसे बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया गया है।

ओवर स्पीडिंग पर इसके लिए आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। पहले ओवर स्पीडिंग के लिए हल्के वाहनों के लिए एक हजार रुपये और मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब यह राशि बढ़ कर क्रमशः दो हजार रुपये और चार हजार रुपये हो गई है

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करना अपराध है। पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करना अपराध है। पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है।

 

हमारे देश में रॉन्ग साइड ड्राइविंग बेहद आम है। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है, जहां लोग पेट्रोल को बचाने के लिए गलत दिशा में वाहन चला कर न केवल खुद की बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। ऐसा करना अब महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए जुर्माना राशि 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया गया है।

रेड लाइट जंप करना हमारे देश में बेहद कॉमन है। यूपी के शहरों में रेडलाइट जंप करना अब जेब पर भारी पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा करने पर 100 रुपये की बजाय 300 रुपये चुकाने पड़ेगें।
 

लोग अकसर अपनी गाड़ी को आड़ी तिरछी पार्क कर देते हैं, जिससे रास्ता बाधित होता है, वहीं इमरजेंसी सर्विसेज को भी दिक्कत ही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बेहद सघन इलाकों में गलत तरीके से पार्किंग करने पर एंबुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं अब इसके लिए 100 रुपये की बजाय 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे।लोग बिना सोचे समझे खुद की और दूसरों की जान की परवाह किए बगैर रैश ड्राइविंग करते हैं। वहीं नए प्रावधानों के तहत अब जुर्माना राशि को 1000 रुपये से बढ़ा कर 2500 रुपये कर दिया गया है।

अकसर वाहन चालक अपनी बाइक्स और कारों में आफ्टर मार्केट एसेसरीज जैसे ज्यादा आवाज करने वाले साइलेंसर और तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं। वहीं अब ऐसा करना जेब पर भारी पड़ेगा। पहले यह जुर्माना राशि 2000 रुपये थी, जो बढ़ कर 4000 रुपये हो गई है।

कितना देना पड़ेगा जुर्माना
अपराध जुर्माना राशि पहले जुर्माना राशि अब
  पहली बार (रु.) दूसरी बार (रु.) पहली बार (रु.) दूसरी बार (रु.)
गाड़ी चलाते समय फोन/ईयरफोन का इस्तेमाल 100 300 500 1000
बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना 100 300 500 1000
इंडिकेटर का सही इस्तेमाल न करना 100 300 300 500
दो पहिया पर तीन सवारी बिठाना 100 300 300 500
पब्लिक प्लेस पर गलत पार्किंग 100 300 500 1000
सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना 100 300 500 1000
बिना नंबर प्लेट/नंबर प्लेट में छेड़छाड़ 100 300 300 500
दूसरे को डीएल देना 100 300 500 1000
मांगने पर डीएल न दिखाना 100 300 500 1000
प्राधिकारी का आदेश न मानना/बाधा डालना 400 1000 400 1000
गलत जानकारी देने पर 400 1000 400 1000
बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देना 800 2500 800 2500
नाबालिग को गाड़ी देना 400 2500 400 2500
अयोग्य होने पर भी पब्लिक व्हीकल चलाना 800 5000 800 5000
निर्धारित गति से तेज ड्राइविंग पर 300 500 2000 4000
रैश ड्राइविंग पर 800 1000 1000 2500
बिना अनुमति मोटर रेस 400 500 500 1000
वाहन में सड़क सुरक्षा का मानक पूरा न होना 1000 1750 2500 5000
वाहनों में  मोडिफिकेशन 400 500 400 500
बिना रजिस्ट्रेशन पब्लिक प्लेस पर ड्राइविंग 4000 7000 5000 10000
ओवर लोडिंग पर 2000 5000 2000 5000
मालवाहक में ओवरलोडिंग पर 1000 प्रति टन 2000 प्रति टन 1000 प्रति टन 2000 प्रति टन
वाहनों की तौलाई न कराने पर 2500 5000 2500 5000
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