ट्रिपल तलाक अध्यादेश

संसद के मानसून सत्र में तीन तलाक बिल पास न हो पाने के बाद अब केंद्र सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला है। कुल तीन संशोधनों के साथ कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब मार्च 2019 तक इसे ही कानून की तरह बरता जाएगा।

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