ट्रंप प्रशासन की नीति पर राष्ट्रव्यापी रोक, अब ‘हेड स्टार्ट’ से बाहर नहीं होंगे अवैध प्रवासियों के बच्चे

संघीय न्यायाधीश ने पूरे देश में ट्रंप प्रशासन की उस नीति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अवैध प्रवासियों के बच्चों को हेड स्टार्ट प्री-स्कूल कार्यक्रम से वंचित किया जा रहा था। इससे पहले यह रोक केवल 21 राज्यों में लागू थी। अब अदालत के आदेश से यह नीति पूरे अमेरिका में स्थगित हो गई है।

एक संघीय न्यायाधीश की अदालत से ट्रंप प्रशासन को एक और झटका लगा है। न्यायाधीश ने प्रशासन की उस नीति पर राष्ट्रव्यापी रोक लगा दी है, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को संघीय वित्तपोषित प्री-स्कूल कार्यक्रम हेड स्टार्ट में दाखिला लेने से रोका जा रहा था।

कई राज्यों के हेड स्टार्ट संघों ने अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) द्वारा नीति में बदलाव के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वाशिंगटन राज्य के संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार (स्थानीय समयानुसार) को यह आदेश दिया। इससे पहले 21 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरलों के गठबंधन ने अपने-अपने राज्यों में इस नीति को अस्थायी रूप से रोकने में सफलता हासिल की थी। अब अदालत के नए आदेश से यह रोक पूरे देश में लागू हो गई है।

दरअसल, जुलाई में एचएचएस ने एक नया नियम प्रस्तावित किया था, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को कुछ सामाजिक सेवाओं- जैसे हेड स्टार्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से बाहर करने की कोशिश की गई थी। जबकि, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में बने एक संघीय कानून के तहत ये कार्यक्रम पहले सभी के लिए उपलब्ध कराए गए थे। यह बदलाव ट्रंप प्रशासन के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा था, जिसके तहत संघीय पात्रता नियमों में बदलाव करके कानूनी दर्जा न रखने वाले लोगों को सामाजिक सेवाओं से वंचित किया जा रहा था।

प्रभावित कार्यक्रमों तक प्रवासियों की पहुंच रोक दी जाएगी, क्योंकि इन्हें अब संघीय सार्वजनिक लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने कहा कि यह बदलाव अवैध प्रवास को हतोत्साहित कर सकता है। देश में अवैध रूप से रह रहे लोग संघीय सार्वजनिक लाभों, जिनमें खाद्य टिकट और छात्र ऋण शामिल हैं, के लिए काफी हद तक अपात्र हैं।

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