जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने की रैपिड रिस्पांस टीम के कार्यों की समीक्षा

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में रैपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी.) द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने आरआरटी टीमों से कांटेक्ट ट्रेसिंग व होम आइसोलेशन की स्थिति तथा होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे।

मेडिसिन किट को उपलब्ध कराने के स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पॉजिटिव आये व्यक्तियों को होम आइसोलेशन अथवा हॉस्पिटलाइज करने की कार्रवाई समय से की जाए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पॉजिटिव आने पर कंट्रोल रूम से तत्काल संबंधित आरआरटी टीम को सूचित किया जाए जिस पर तत्काल आरआरटी टीम पॉजिटिव व्यक्ति के घर पहुंच कर होम आइसोलेशन के सभी मानकों को देखते हुए उससे होम आइसोलेशन का सहमत पत्र प्राप्त कर उसे दवा की किट उपलब्ध कराएं।  

इसके साथ साथ 10 दिनों तक लगातार उसे बातें करें और यदि मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि बात के दौरान उनसे यह भी जानकारी ली जाए कि उनके आसपास कोई सिंप्टोमेटिक व्यक्ति तो नहीं है यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह आरआरटी टीम अथवा एएनएम,आशा से संपर्क कर अपना कोविड-19 जांच अवश्य करा लें। उन्होंने कहा कि सभी सिंप्टोमेटिक व्यक्तियों की सही समय पर जांच बहुत ही जरूरी है।  जिलाधिकारी ने कहा कि पॉजिटिव आये व्यक्तियों के कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य एक दिन में ही पूरा करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि होम आइसोलेशन के ऐसे लोग जिन्हें अभी तक मेडिसिन किट उपलब्ध नहीं हो पाई है उनसे संबंधित आरआरटी व एम ओ आई सी द्वारा कल शाम तक उन्हें मेडिकल किट अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में को कोविड-19 चिकित्सालय वह कोविड केयर सेंटरों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों में संक्रमित व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु चवनप्राश, आर्सेनिक- 30, गिलोय वटी जैसी औषधियां भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान की जा रही हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जनपद में बहुत ही कम संख्या में संक्रमित लोगों को एल1 से एल2 चिकित्सालयों में रिफर करने की आवश्यकता पड़ी है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोविड-19 जांच की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी जिससे पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी जिसके फलस्वरूप होम आइसोलेशन भी बढ़ेगा जिसमें आरआरटी टीम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व कार्य होगी। अतः सभी टीमें समन्वय बनाकर बेहतर कार्य करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ घनश्याम सिंह सहित आरआरटी  टीम के सदस्य व एमओआईसी आदि उपस्थित रहे।

फुटकर विक्रेताओ को 100 घमी तक उप खनिज के भंडारण प्राप्त की अनिवार्यता नहीं-जिलाधिकारी

अयोध्या । जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निदेशक, भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त सूचना के क्रम में बताया कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत फुटकर विक्रेताओ को अधिकतम 100 घ0मी0 तक उप खनिज के भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त की अनिवार्यता नहीं है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण ऑनलाइन दर्ज कराए जाने का प्रावधान है।

इसलिए जनपद अयोध्या के समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजो मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेता विभागीय पोर्टल updgme.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्र पर भंडारण संबंधित अपना विवरण पंजीयन कराएं। अतः जनपद अयोध्या की समस्त 100 घन मीटर तक उप खनिजों मिट्टी, बालू, मौरंग आदि के फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता कि विभागीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन कराने के उपरांत ही उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) किया जाए। यदि उप खनिजों के भंडारण का संचालन (क्रय विक्रय) पोर्टल पर बिना ऑनलाइन पंजीयन के किया जाता है। वह उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा ऐसे फुटकर भंडारण करताओ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज भंडारण नियमावली 2018 में दिए गए प्रविधानो के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनो पर RFID टैग लगाये जाने की व्यवस्था

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त सूचना के क्रम बताया कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विसलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में उप खनिजो का परिवहन करने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल mining.up.work121.com की व्यवस्था लागू की गई थी। तकनीकि कारणो से उक्त पोर्टल के स्थान पर वर्तमान में वाहनो के पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल updgme.in को विकसित किया गया है। पोर्टल mining.up.work121.com पर पूर्व में पंजीकृत वाहनो के पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नही होगी।

उन्होंने बताया कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनो पर आरएफआईडी (यूएचएफ) टैग लगाये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। टैग का क्रय www.minetags.in पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भुगतान कर किया जा सकता है आरएफआईडी टैग से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर दिये गये हेल्पडेस्क नं0 8800191126 से प्राप्त की जा सकती है।

अतः समस्त ट्रान्पोर्टरो/परिवहनकर्ताओं को निर्देशत किया जाता है कि उपरोक्त पोर्टल पर वाहनो को पंजीकृत कराते हुए आरएफआईडी टैग लगाये जाने के उपरान्त ही उपखनिज का परिवहन किया जाये।

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