जालंधर में लगी सख्त पाबंदियां, जानें किन चीजों पर लगी रोक

राज्य में 14 दिसम्बर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मद्देनजर जालंधर प्रशासन ने मतदान केंद्रों के आस-पास कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट-कम-एडीशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारत की चुनाव संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति, सुगमता और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित एस.ओ.पी. के अनुसार यह प्रतिबंध जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रभावी रहेंगे।

उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक
ए.डी.एम. अमनिंदर कौर द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं होगी। चाहे वह सार्वजनिक स्थान हो या निजी, किसी भी रूप में प्रचार सामग्री या गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के पास किसी भी तरह का शोर, हंगामा या भीड़-भाड़ करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी ताकि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मोबाइल फोन, लाऊडस्पीकर सहित कई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध
मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, लाऊडस्पीकर आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इससे मतदान प्रक्रिया में किसी तरह के व्यवधान की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों तथा मतदान/मतगणना में लगे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्हें अपने सरकारी कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों के उपयोग की अनुमति रहेगी।

पोस्टर-बैनर लगाने की अनुमति नहीं
चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स या प्रचार सामग्री को मतदान केंद्र के निकट लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह कदम क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने तथा मतदाताओं पर किसी भी प्रकार के प्रभाव को रोकने के लिए उठाया गया है।

मतदान बूथ/तंबू लगाने पर सख्त पाबंदी
किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में अपना बूथ या तंबू लगाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों और पार्टियों को अपने बूथ मतदान केंद्रों से दूर स्थापित करने होंगे, जिससे मतदान केंद्र का वातावरण निष्पक्ष तथा निष्प्रभावी बन सके।

निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक
पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या ग्राम पंचायत निर्वाचन अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहन को किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में नहीं ले जा सकेगा। यह आदेश मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। ए.डी.एम. अमनिंदर कौर ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण एवं निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएं।

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