जारी हुई यूपी में मिनी लॉकडाउन की गाइडलाइन, इस शर्त के साथ निजी वाहनों को अनुमति
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बीती 12 जुलाई योगी सरकार ने वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था। यूपी सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और फिर अगले दो दिन पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी क्रम में शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया जो सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
ताजा गाइडलाइन के अनुसार, लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन तभी जब उन्हें जरूरी चीजें खरीदना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। इससे पहले मिनी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए एडि. चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा था कि ऑफिस और मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन बैंक खुले रहेंगे। सभी तरह की मंडियां भी बंद रहेंगी।
अधिकारियों के मुताबिक, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर आवाजाही को नियंत्रित करेगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली-नोएडा, दिल्ली-गाजियाबाद और जैसी अन्य सीमाएं बंद हो जाएंगी और केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही गुजरने दिया जाएगा।
सेनिटाइज करते समय बेहोश हुए उन्नाव के नगरपालिका अध्यक्ष: यूपी के उन्नाव में सेनिटाइज कराते समय नगर पालिका अध्यक्ष इजहार खान बेहोश हो गए। पालिका कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करावाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार है। यह घटनाक्रम बांगरमऊ नगर पालिका क्षेत्र का है।
केंद्र ने बिहार, ओडिशा, बंगाल व असम को दिए कोविड संक्रमण रोकने के निर्देश
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, ओडिशा, बंगाल और असम की सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ-साथ मृत्यु दर को एक फीसद से नीचे रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र का कहना है, मकसद यह होना चाहिए कि रोज प्रति लाख आबादी पर न्यूनतम 14 टेस्ट किए जाएं और पॉजिटिविटी दर 10 फीसद से कम सुनिश्चित की जाए।