जानें कल महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, फडणवीस सरकार को…

महाराष्ट्र के सियासी बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने कहा है कि 27 नवंबर, बुधवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। इसके बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि कल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने काम शुरू कर दिया है। राज्यपाल को 17 नाम भेजे जा चुके हैं, जिनमें से किसी एक को वे प्रोटेम स्पीकर चुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, प्रोटेम स्पीकर ही बुधवार की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बुधवार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा शुरू हो जाएगी। प्रोटेम स्पीकर बारी-बारी से हर विधायक को शपथ दिलाएंगे। यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी करना होगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधायक हैं। इसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कोई भी विधायक गुप्त मतदान नहीं कर पाएगा। पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण होगा। यानी कौन विधायक कहां वोट दे रहा है, यह सभी देख पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए 5 बजे का समय तय किया है, लेकिन ठीक 5 बजे फ्लोर टेस्ट शुरू नहीं होगा। 5 बजे से बहस शुरू होगी। सभी पक्षों के नेता अपनी-अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद ही वोटिंग होगी। इसमें कितना भी समय लग सकता है। इसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि देवेंद्र फडणीस सरकार बनी रहेगी या गिर जाएगी।

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एनसीपी के व्हीप पर सस्पेंस

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीपी के विधायक किसका व्हीप मानेंगे, अजित पवार का या जयंत पाटिल का। अजित पवार पहले विधायक दल के नेता बनाए गए थे, लेकिन भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया और जंयत पाटिल को बनाया। यदि विधायक अपने अध्यक्ष का व्हीप नहीं मानते हैं तो उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

संविधान विशेषज्ञ के मुताबिक, यदि अजित पवार और जयंत पाटिल दोनों व्हीप जारी करते हैं तो विधायक किसी का भी आदेश मान सकते हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, उसका मत माना जाएगा। फिर स्पीकर तय करेगा कि बाकी बचे विधायकों का क्या करना है।

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