चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज कर दी है।

नहीं पेश हो रहे थे याचिकाकर्ता के वकील
चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया है।

जालंधर के गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनावों के दौरान कई रैलियां की जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नही की गई। लिहाजा गौरव लूथरा ने चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी।

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