खुद आय घोषित नहीं की तो 3 लाख रुपये तक मान ली जाएगी इनकम

परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रीड विभाग की टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही वैध मानी जाती है।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में अब प्रत्येक परिवार को अपनी आय घोषित करनी होगी। अगर किसी वजह से कोई आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी पीपीपी में 1.80 लाख रुपये से लेकर 3 लाख तक सालाना आय दर्ज कर देगी। हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं जिन्होंने पीपीपी में आय नहीं दर्शाई है। पीपीपी में आय दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कोई इस अवधि में आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथाॅरिटी पीपीपी में आय दर्ज कर देगी।
प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीपीपी में आय शून्य है। इनके सत्यापन का काम भी जारी है। इसमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें मुखिया की मौत के बाद नाम काटे जाने पर आय शून्य हो गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम जारी है। प्राधिकरण की तरफ शून्य आय वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर एक सप्ताह में आय ठीक करवाने के लिए कहा जा रहा है।
पीपीपी में आय करा सकते हैं संशोधन
परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रीड विभाग की टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही वैध मानी जाती है।
राशन कार्ड कटने का एक यह भी कारण
हाल ही में प्रदेश में 3,28,202 एएवाई और एसबीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। इसमें भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय पीपीपी में शून्य थी। ऐसे लोगों ने अपनी आय ठीक नहीं करवाई। इस वजह से पीपीपी में उनकी आय एक लाख 80 हजार से तीन लाख कर दी गई।
अधिकारी के अनुसार
जिन परिवारों ने पीपीपी में शून्य आय दिखाई है उन्हें अपनी आय घोषित करनी जरूरी है। इसके लिए मोबाइल पर संदेश भेजकर एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। जो तय समय में आय घोषित नहीं करेंगे उनकी आय 1.80 लाख से 3 लाख तक घोषित की जाएगी। -दीपक चौहान, जिला प्रबंधक, क्रीड, झज्जर।
परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रीड विभाग की टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही वैध मानी जाती है।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में अब प्रत्येक परिवार को अपनी आय घोषित करनी होगी। अगर किसी वजह से कोई आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी पीपीपी में 1.80 लाख रुपये से लेकर 3 लाख तक सालाना आय दर्ज कर देगी। हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं जिन्होंने पीपीपी में आय नहीं दर्शाई है। पीपीपी में आय दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कोई इस अवधि में आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथाॅरिटी पीपीपी में आय दर्ज कर देगी।
प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीपीपी में आय शून्य है। इनके सत्यापन का काम भी जारी है। इसमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें मुखिया की मौत के बाद नाम काटे जाने पर आय शून्य हो गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम जारी है। प्राधिकरण की तरफ शून्य आय वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर एक सप्ताह में आय ठीक करवाने के लिए कहा जा रहा है।
पीपीपी में आय करा सकते हैं संशोधन
परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रीड विभाग की टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही वैध मानी जाती है।
राशन कार्ड कटने का एक यह भी कारण
हाल ही में प्रदेश में 3,28,202 एएवाई और एसबीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। इसमें भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय पीपीपी में शून्य थी। ऐसे लोगों ने अपनी आय ठीक नहीं करवाई। इस वजह से पीपीपी में उनकी आय एक लाख 80 हजार से तीन लाख कर दी गई।
अधिकारी के अनुसार
जिन परिवारों ने पीपीपी में शून्य आय दिखाई है उन्हें अपनी आय घोषित करनी जरूरी है। इसके लिए मोबाइल पर संदेश भेजकर एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। जो तय समय में आय घोषित नहीं करेंगे उनकी आय 1.80 लाख से 3 लाख तक घोषित की जाएगी। -दीपक चौहान, जिला प्रबंधक, क्रीड, झज्जर।