खुदरा कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को FDI नियमों में मिली ढील

सरकार ने बुधवार को एकल ब्रांड खुदरा कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में ढील दी। इसके साथ ही देश में अनुबंध पर विनिर्माण कार्य करने और कोयला खनन उत्खनन कारोबार में विदेशी कंपनियों को 100 फीसद निवेश की भी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोयला खनन और संबद्ध ढांचागत सुविधा में स्वत: मार्ग से 100 फीसद एफडीआई की मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध विनिर्माण में स्वत: मार्ग से 100 फीसद एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में 26 फीसद एफडीआई की मंजूरी दी गयी है।
एकल खुदरा ब्रांड में एफडीआई के बारे में मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार से 30 फीसद खरीद की अनिवार्यता से जुड़े नियम की परिभाषा का दायरा बढ़ाया है। साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए एकल खुदरा ब्रांड को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने से पहले देश में खुदरा दुकान स्थापित करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।





