कोविड-19 के चलते आसाराम को मिली राहत, कोर्ट ने बाहर से खाना लाने की दी अनुमति

जोधपुर। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग शिष्या के साथ यौन उत्पीडऩ के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को हाईकोर्ट से एक समय का खाना बाहर से लाने की अनुमति मिली है।

दोषी आसाराम द्वारा अपने अधिवक्ता प्रदीप चौधरी के मार्फत राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में जमानत आवेदन की सुनवाई के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि देश में कोविड-19 का कहर बरप रहा है। ऐसे में उन्हें खाना बाहर से मंगवाने की अनुमति प्रदान की जाए।

इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस तुसी प्रभा शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थना पत्र आवेदन को स्वीकार करते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को एक समय का खाना बाहर से लाने की अनुमति प्रदान की गई।

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