कोर्ट ने दिया बाप के पाप को मिटाने का परमिशन

कोर्ट ने दिया बाप के पाप को मिटाने का परमिशनएजेंसी/ इंदौर : मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह निवासी 16 वर्षीय किशोरी को हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। मामला बेहद ही संगीन है। इस मामले में न सिर्फ नाबलिग के साथ बलात्कार हुआ है बल्कि बाप-बेटी का रिश्ता भी कलंकित हुआ है। नाबलिग गर्भवती पीड़िता से उसका ही बाप सालों से दुष्कर्म कर रहा था, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई। परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।

बता दे की इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी परेशान दिखने लगी। लड़की को परेशान देख ताऊ ने उससे पूछताछ की तो किशोरी ने पिता की करतूत बताई। घटना के बारे में जानकर ताऊ के पैरो तले से जमीन खिसक गई। नाबालिग होने से किशोरी का गर्भपात नहीं हो सका, इसलिए ताऊ ने भतीजी के गर्भपात के लिए एडवोकेट निलेश दवे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

जस्टिस पीके जायसवाल की वेकेशनल बेंच ने याचिका स्वीकारते हुए गर्भपात की अनुमति दी। जानकारी के मुताबिक किशोरी को उसकी मां 2 साल की उम्र में ही छोड़ गई थी, जिसके बाद से वह पिता के पास है। पीड़िता के ताऊ के मुताबिक किशोरी को 22 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ है।

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