किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते है कोलकाता के पूर्व पुलिस क​मिश्नर राजीव कुमार

कोलकाता के पूर्व पुलिस क​मिश्नर राजीव कुमार पर संकट गहराता नजर आ रहा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण देने संबंधी राजीव कुमार की याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद राजीव कुमार की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है. वहीं सीबीआई की टीम डिप्टी पुलिस क​मिश्नर के दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां पूर्व पुलिस क​मिश्नर राजीव कुमार का आवास है. सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस देकर कल तलब किया है.

सूत्रों का कहना है कि अब राजीव कुमार के पास गिरफ्तारी के विरोध में कोई संरक्षण नहीं है, इसलिए अब केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को यह अधिकार है कि वह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. हाईकोर्ट ने राजीव कुमार का यह तर्क खारिज कर दिया कि उन्हें जानबूझ कर निशाना बनाया जा रहा है.

क्या हैं आरोप

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राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबी माना जाता है. राजीव कुमार पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पोंजी चिंट फंड घोटाला मामले में जो राजीव कुमार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. राजीव कुमार घोटाले की जांच कर रही सीआईटी के प्रमुख थे.

सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि राजीव कुमार ने कुछ आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDRs) सीबीआई को हैंडओवर नहीं किए और बाद में जो रिकॉर्ड्स हैंडओवर किए उनसे छेड़छाड़ की गई थी. सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार की ओर से सौंपे गए सीडीआर को जब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध कराए गए सीडीआर से मैच कराया गया तो वे मैच नहीं हुए.

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