कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों को PNB को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को कहा….

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) पुणे ने शनिवार को एक आदेश पारित करते हुए भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को कहा है।
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी सजा से बचने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहा है। उसने अपने वकील के जरिए नया दांव भी चला। उसके वकील ने मुंबई की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में तर्क दिया कि नीरव मोदी (Nirav Modi) पर लगे आरोप की सुनवाई केवल धन शोधन निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act and Prevention of Corruption Act) के तहत नामित अदालत ही कर सकती है।