ऑफलाइन आधार सत्यापन कराने से पहले संस्थाओं को खुद का कराना होगा पंजीकरण,

ऑफलाइन आधार सत्यापन कराने से पहले संस्थाओं को खुद का पंजीकरण कराना होगा। यह नियम सरकारी और निजी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।
अब आधार मांगने से पहले संस्थाओं को खुद का पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण करेगा। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी करेगा। प्राधिकरण ने इसे अधिसूचित कर दिया है।
कागज रहित ऑफलाइन ई केवीआईसी सत्यापन या आधार सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल सत्यापन कराने को इच्छुक संस्थाओं यह पंजीकरण कराना होगा। यह नियम सरकारी व निजी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा। ऐसी संस्थाएं ओवीएसई यानी ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था के रूप में पंजीकृत की जाएंगी और वैध प्रयोजनों के लिए नागरिकों का ऑफलाइन सत्यापन करेंगी। प्राधिकरण नियम व शर्तें पूरी न होने पर संबंधित संस्था के पंजीकरण से इंकार कर सकता है।
इसके अलावा प्राधिकरण पंजीकरण ऑफलाइन सत्यापन संव्यवहार के लिए ओवीएसई द्वारा देय शुल्क व प्रभार को भी तय करेगा। इसकी दरें बाद में तय होंगी। ओवीएसई को ऑफलाइन सत्यापन सुविधा का ऐक्सेस सरेंडर करने की सुविधा होगी।
ऐसी संस्थाएं अगर प्राधिकरण के नियमों को पालन नहीं करती हैं या तय प्रयोजनों के अलावा अन्यत्र इस सुविधा का उपयोग करती है तो उस पर दंड लगाया जा सकता है व अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। प्राधिकरण द्वारा कराए गए किसी निरीक्षण या जांच या लेखा परीक्षा में सहयोग नहीं देती हैं तो भी उन पर कार्रवाई होगी।
पहली बार प्रावधान
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार सत्यापन कराने वाली संस्थाओं के पंजीकरण कराने का प्रावधान पहली बार किया गया है।





