ऐश्वर्या को हर महीने 22,000 रुपये देंगे तेजप्रताप: कोर्ट

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में मंगलवार को फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में  पोषण और आवास के लिए  22  हजार रुपये प्रति महीने देना होगा। इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा औऱ उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे।

बता दें कि शादी के कुछ ही माह के बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इन्कार करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी, जिसपर पत्नी ऐश्वर्या राय के गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है।

इससे पहले ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव औऱ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने औऱ बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था।

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इसके जवाब में राबड़ी देवी की तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया था जिसमें ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप को राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने सही ठहराया था। 

ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? 

इससे पहले तेजप्रताप ने भी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया था और उनके साथ रहने से मना कर दिया था और कहा था कि हर हाल में तलाक लेकर रहेंगे। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 

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