एक पानी की बोतल से लगा रेस्टोरेंट को 8000 रुपये का जुर्माना

रेस्टोरेंट ने ग्राहक को 20 रुपये की बोतल 29 रुपये में बेची। रेस्टोरेंट ने 9 रुपये ज्यादा चार्ज करने की वजह एसी और अन्य सर्विस को बताया। वहीं इस 9 रुपये में 1 रुपये रेस्टोरेंट ने जीएसटी के लिए काटे। जबकि ये 1 रुपये जीएसटी पहले से ही बोतल में जोड़ दी गई थी।

क्या है पूरा मामला?
ये मामला 2021 का है, जब ऐश्वर्या अपने दोस्त के साथ भोपाल के रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। जब खाना के बाद ऐश्वर्या को बिल मिला, तो वे ये देखकर हैरान रह गई कि उससे 20 रुपये की बोतल के लिए 29 रुपये मांगे जा रहे हैं। इसके बाद ऐश्वर्या ने जब रेस्टोरेंट के स्टाफ से इस बारे में सवाल किया, तो स्टॉफ ने एक्स्ट्रा चार्ज को एसी और अन्य चार्ज का खर्चा बताया। लेकिन वे 1 रुपये जीएसटी का कारण नहीं बता पाएं।

जिसके बाद ऐश्वर्या ये मामला District Consumer Court पर ले गए। कोर्ट ने ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला लिया और रेस्टोरेंट को 8000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। इसके साथ कोर्ट ने जीएसटी के रूप में 1 रुपये लगाई गई रकम को भी वापस करने को कहा।

अगर कोई भी विक्रेता उत्पादन पर गलत या आमान्य चार्ज लेता है, तो आप इसकी शिकायत Consumer Court में कर सकते हैं।

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