एक्शन में कमलनाथ सरकार, अब रात 12 बजे के बाद नहीं परोसी जाएगी शराब

भोपाल. मध्य
प्रदेश की कमलनाथ सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है. प्रशासन माफियाओं के
खिलाफ अभियान चलाने के साथ ही अब शराब के कारोबार को भी नियंत्रित करने के
लिए सख्त नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री कमलनाथ के अपराध रोकने अधिकारियों को
फ्री-हैंड देने के बाद आबकारी विभाग ने सभी मैदानी अफसरों को रात साढ़े 11
बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. वहीं क्लब
बार, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और होटलों में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी
जाएगी. यदि ऐसा होता पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्र के आबकारी अधिकारी
के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों के
मुताबिक भले ही शराब बिक्री का समय सुबह साढ़े नौ बजे है, लेकिन दुकानों पर
साढ़े आठ-नौ बजे से शराब बिकने लगती है. आबकारी नीति के तहत शराब दुकानें
सुबह साढ़े आठ बजे से खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह समय साफ-सफाई और
लेखा संधारण के लिए दिया गया है.

आमतौर पर इस
अवधि में भी शराब की बिक्री शुरू रहती है. वहीं, रात साढ़े 11 बजे के बाद भी
दुकानों के आधे शटर खोलकर बिक्री होती रहती हैं. रेस्टोरेंट, बार, रिसोर्ट
और होटलों में 12 बजे के बाद भी शराब परोसी जाती है. भोपाल के एक क्लब बार
में पिछले दिनों रात दो बजे तक शराब परोसे जाने को लेकर काफी हंगामा हुआ
था और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी.

इसके पहले भी
रात में शराब की बिक्री से अपराधिक गतिविधियां बढ़ने की बात सामने आती रही
है. आयुक्त आबकारी राजेश बहुगुणा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि
समयसीमा का पालन करवाया जाए. यदि निर्धारित अवधि के बाद भी शराब दुकान या
बार खुले पाए जाते हैं तो संबंधित वृत्त प्रभारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक
कार्रवाई की जाएगी.

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