उम्र निर्धारण केस: अब्दुल्ला आजम ने संबंधित कागजात अदालत में किए पेश

अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर से आए वकीलों ने उम्र से संबंधित कागजात अदालत में दाखिल किए। इस मामले में अभियोजन पक्ष जवाब के लिए समय की मांग की। जिस पर अदालत ने एक दिन का समय देते हुए मुकदमे में बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई के लिए पत्रावली लगा दी है।
करीब 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में अदालत ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जिसमें उनकी ओर से दावा गया है कि जिस वक्त केस दर्ज किया गया था, तब वह नाबालिग थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जनपद न्यायाधीश को मामले में सुनवाई करने के आदेश दिए थे।
जिसमें जनपद न्यायाधीश को अब्दुल्ला आजम की उम्र का निर्धारण करना है कि छजलैट प्रकरण में घटना के वक्त उनकी उम्र कितनी थी। इस मामले में जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को अब्दुल्ला आजम की ओर से दिल्ली से अधिवक्ता जेडए खां, मुरादाबाद से अधिवक्ता शाकिर अली और रामपुर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अब्दुल्ला आजम के उम्र संबंधित कागजात अदालत में पेश किए।
जिसके जवाब में अभियोजन पक्ष ने अदालत से समय की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया है। अब इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।