उमर खालिद और अनिबार्न भट्टाचार्या को मिली जमानत

umar-anirban-759-580x395एजेन्सी/नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू कांड के अहम आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को जमानत दे दी है. अदालत ने इन दोनों आरिपियों को 25 हज़ार के मुचलके पर छह-छह महीने की अंतरिम ज़मानत दी है. अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें लगाई है जिनमें इन दोनों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी.

अदालत में उमर खालिद और अनिर्बान के वकीलों ने तर्क दिया कि जब कन्हैया को जमानत मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं, इसी अधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन दोनों की जमानत का विरोध किया.

इससे पहले, इस कांड के एक अन्य अहम आरोप जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे रखी है.

आपको बता दें कि जेएनयू के 9 फरवरी के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

मामले के आगे बढने के साथ ही 12 फरवरी को ये दोनों आरोपी भूमिगत हो गए थे, लेकिन बाद  करीब एक हफ्ते उमर खालिद और अनिर्बान अपने कुछ साथियों के साथ जेएनयू कैंपस में वापस लौट आए. दो-तीन दिन कैंपस में रहने के बाद इन दोनों खुद को थाने में सरेंडर कर दिया था.

एबीपी न्यूज़ संवादाता अंकित गुप्ता का कहना है कि मुमकिन है कि आज शाम तक इन दोनों की रिहाई हो सकती है.

जेएनयू मामला: तारीख दर तारीख जानें कब क्या हुआ?

9 फरवरी: जेएनयू में अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान आतंकियों के समर्थन और देश विरोधी नारे लगाए गए.

11 फरवरी: आतंकियों के समर्थन और देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

12 फरवरी: जेएनयू छात्र संघ के प्रमुख कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया.

13 फरवरी: राहुल गांधी जेएनयू कैंपस में छात्रों से मिले. इस दौरान जेएनयू कैंपस में कुछ छात्रों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर विरोध भी किया.

14 फरवरी: दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसके पास कन्हैया कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.

15 फरवरी: पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में वकीलों और जेएनयू छात्रों के बीच झड़प

17 फरवरी: पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. उसके बाद 400 पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद कन्हैया पर हमला कर उसकी पिटाई कर दी थी.

18 फरवरी: कन्हैया ने जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएं कन्हैया.

20 फरवरी: जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद के पिता को धमकी मिली.

21 फरवरी: देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद अपने साथियों के साथ जेएनयू में वापस लौटा. उमर खालिद और बाकी आरोपियों ने जेएनयू में छात्रों को संबोधित भी किया. पुलिस को अंदर जाने की इजाजात नहीं मिली.

24 फरवरी: उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने दिल्‍ली पुलिस के सामने सरेंडर किया किया

2 मार्च: कन्‍हैया कुमार को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी

16 मार्च: उमर खालिद और अनिर्बान की ज़मानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा 18 मार्च को सुनायेगी फैसला.

18 मार्च: उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को तमाम शर्तों के साथ 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली.

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