उन्‍नाव रेप केस : पूर्व बीजेपी विधायक को होगी सजा या नहीं, इस दिन हो जाएगा फैसला

नई दिल्‍ली। उन्नाव रेप केस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट का फैसला 16 दिसंबर को आ सकता है। बता दें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे।

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर इसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं शशि सिंह पर आरोप है कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था। इस पूरे मामले में 5 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें 16 दिसंबर को फैसला आ सकता है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

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