उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था है कि किसी वजह से पांच साल के भीतर चुनाव नहीं कराए जा सके तो सरकार छह महीने के लिए इनमें प्रशासक नियुक्त कर सकती है। चुनाव को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने -सामने आ गए हैं।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जो भी तिथि तय करेगा, उसके अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। जबकि विपक्ष का कहना है कि राज्य में पंचायती राज की भावना और संविधान संशोधन-74 की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य में चुनाव को फिर से टालने की तैयारी है।