इमरान ख़ान को पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने दी…नसीहत

दरअसल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान सरकार की 700 करोड़ रुपये के बांड भरने की शर्त को दरकिनार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी, जिसे लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद सामने आ गए.

चीफ़ जस्टिस की यह प्रतिक्रिया इमरान के हाल ही में दिए उस भाषण के बाद आई है जिसमें ख़ान ने चीफ़ जस्टिस से यह कहा था कि न्याय प्रक्रिया में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि धनी और ग़रीब लोगों में कोई अंतर न रह जाए.

चीफ़ जस्टिस खोसा ने हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं.

खोसा ने कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस विशेष मामले का ज़िक्र किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने खुद ही किसी को विदेश जाने की अनुमति दी. हाई कोर्ट में सिर्फ़ तौर-तरीके पर सुनवाई हुई. कृपया (बयानों को लेकर) सावधान रहें.”

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