आधार-पैन लिंक करने का आज आखिरी मौका! मोबाइल से अभी करें ये पूरा प्रोसेस

 क्या आप जानते हैं कि आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने का आज आपके पास आखिरी मौका है। जी हां, 31 दिसंबर 2025 यानी आज इसका अंतिम दिन है। जिन भी पैन कार्ड होल्डर्स ने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए ये लास्ट चांस है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन को अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड कल से ‘बेकार’ हो जाएगा। न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही केवाईसी करवा पाएंगे। बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। अगर ये काम आप अभी तक टालते आ रहे थे, तो इसे आखिरी वॉर्निंग समझना बेहतर होगा।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन और लेट फीस

बता दें कि अगर आप आज यानी 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक कर लेते हैं तो इसके लिए अभी आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप इस डेट के बाद लिंक कराते हैं, तो पहले आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद ही लिंकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। भले ही फीस ज्यादा न लगे, लेकिन जरूरत के समय पैन के काम न करने से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है।

पैन को आधार से लिंक कैसे करें?

अगर आधार और पैन में दर्ज जानकारी एक जैसी है, तो पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और आसान है।

सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
प्रोफाइल सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा।
यहां पैन और आधार नंबर डालकर आगे बढ़ें।
अगर सिस्टम फीस पेमेंट के लिए कहे, तो ‘e-Pay Tax’ सेक्शन में जाकर संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें।
‘Other Receipts’ का ऑप्शन लें और भुगतान पूरा करें।
इसके बाद लिंकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।
अगर आपका पैन पहले से लिंक है, तो पोर्टल तुरंत इसकी जानकारी दे देगा।

आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आपने पहले लिंक कराया था या नहीं, तो इसके लिए आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां सिर्फ पैन और आधार नंबर डालकर सबमिट करें। बिना लॉग इन किए ही स्क्रीन पर तुरंत स्टेटस दिख जाएगा।

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