मुंबई डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने आदित्य पंचोली को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में 3 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दी है। वर्सोवा पुलिस ने पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (जहर देने की कोशिश), 384 (जबरन वसूली), 342 (गलत तरीके से कैद में रखना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।