आदित्य पंचोली को दुष्कर्म मामले में 3 अगस्त तक के लिए मिली अंतरिम राहत

बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। ये शिकायत 10 साल पुराने मामले में की गई थी। पहले आदित्य पंचोली को डिंडोसी सेशन कोर्ट ने 19 जुलाई तक के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन दी थी। अब आरोपी एक्टर को इसमें एक और बड़ी राहत मिली है।

मुंबई डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने आदित्य पंचोली को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में 3 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दी है। वर्सोवा पुलिस ने पंचोली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 328 (जहर देने की कोशिश), 384 (जबरन वसूली), 342 (गलत तरीके से कैद में रखना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
मामला दर्ज होने के बाद अब आदित्य पंचोली ने दिंडोशी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस ने पुलिस को दिए अपने बयान कहा कि जब वह इंडस्ट्री में नई-नई आई थीं तो पंचोली ने उन्हें ब्लैकमेल भी किया था। स ने दावा किया पंचोली ने ड्रग्स देकर
उनका रेप किया था।

एक्ट्रेस ने कहा था, ‘2004 में मैं उसके साथ एक पार्टी में गई थी। ड्रिंक के कुछ समय बाद मुझे चक्कर आने लगे। मुझे संदेह हुआ कि उसने (पंचोली ने) मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। पार्टी के बाद, पंचोली ने कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा, तो मैं उसके साथ चली गई। उसने यारी रोड के बीच में गाड़ी रोकी और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। उसने मेरी तस्वीरें भी लीं, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था।’
एक्ट्रेस ने अपने बयान में आगे कहा था, ‘जब हम अगली बार मिले तो उसने कहा कि हम पति-पत्नी की तरह रिलेशनशिप में हैं और इसी तरह रहेंगे। मैंने उससे कहा कि वो मेरे पिता की उम्र का है। तब उसने मुझे वो सारी तस्वीरें दिखाईं जो उसने कार के अंदर ली थीं और ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि वो ये तस्वीरों बाकी लोगों को दिखा देगा। उस वक्त मैं काफी यंग थी, मेरा मुंबई में कोई नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया।’