अवैध वसूली के आरोप में बर्खास्त प्रधान समेत पांच के खिलाफ एफआइआर दर्ज

पद का दुरुपयोग करके सरकारी धन को क्षति पहुंचाने के साथ ही अवैध वसूली के आरोप में बर्खास्त प्रधान समेत पांच के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने एडीओ पंचायत को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यहां 9.98 लाख रुपये की शासकीय क्षति पकड़ी गई है।
विकासखंड तरबगंज की ग्राम पंचायत रामापुर की बर्खास्त प्रधान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी प्रधान के साथ ही अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। अंत्येष्टि स्थल, आवास के साथ ही मनरेगा की विभिन्न परियोजनाओं पर बिना कार्य कराए ही भुगतान करने के मामले में जिला प्रशासन ने संबंधित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का फैसला किया है। बीते दिनों ने पद का दुरुपयोग करने के मामले में डीएम डा. नितिन बंसल ने निर्वाचित प्रधान फरीदा बेगम को बर्खास्त करके प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया था। कार्रवाई के दायरे में तत्कालीन सचिव, तकनीकी सहायक सहित अन्य कर्मी भी आ गए हैं। तरबगंज के एडीओ पंचायत को बर्खास्त प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ घनश्याम सागर का कहना है कि एडीओ पंचायत से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।





