अमृतसर में लगी पाबंदियां, 6 जनवरी तक सख्त आदेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-163 बी.एन.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों और कस्बों में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, रोष रैलियों, धरना-प्रदर्शनों, बैठकों, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरना, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कौशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति/संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

सीमा पर कंटीली तारों के पास सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध
पुलिस थानों के अंतर्गत भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अमृतसर में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा, देश की अमन-चैन को खतरा होने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है। इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा और इसे रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पाबंदी है।

ब्यास असला-भंडार के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध
ब्यास असला-भंडार के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग तथा अनाधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना का भय बना रहता है। अतः मानव जीवन तथा सरकारी सम्पत्ति को बचाने के उद्देश्य से ब्यास असला भंडार के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग तथा अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

पुलियों व सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवरों के निर्माण के दौरान बनाए गए डिवाइडर को अस्थायी रूप से रास्ता बनाने के लिए तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। कई पुलिया और सड़कें ऐसी हैं जो बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा, कुछ लोग/ठेकेदार/विभाग फसल कटाई मशीनों/डिच मशीनों और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए संकरी पुलियों पर बने डिवाइडर तोड़ देते हैं, पुलियों या सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवरों के निर्माण के दौरान सड़कों पर बने डिवाइडर तोड़ देते हैं और अस्थायी रूप से रास्ता बना लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

ऑटो-रिक्शा में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध
अमृतसर में कोई भी वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसीपल/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर पर अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करें। आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर में स्कूल जाने वाले वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को ले जा रहे हैं, जिससे यातायात की समस्या पैदा होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है।

मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर चलने व फायरिंग पर पूर्ण पाबंदी के आदेश
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लेकर चलने, हवा में फायरिंग करने तथा सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतों पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी संख्या में मैरिज पैलेसों व धार्मिक स्थलों में आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लेकर चलना व हवा में फायरिंग करना एक परंपरा बन गई है व सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है, इसलिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर चलने व हवा में फायरिंग करने पर पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है। यह पाबंदी आदेश 6 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।

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