अब होगा इंसाफ, तीन तलाक पर सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक पीड़िताओं को पेंशन देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत तीन तलाक पीड़िताओं को सालाना 6,000 रुपया दिया जाएगा। नए साल से यह राशि पीड़िताओं को मिलने लगेगी। इसके बाद अगले वित्त वर्ष में इसके लिए अलग प्रावधान किए जाएंगे।
यहां आपको बता दें कि तीन तलाक बिल के संसद में पास होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। यूपी की बीजेपी सरकार ने इसपर उसी वक्त कार्रवाई शुरू कर दी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ ने कई तीन तलाक पीड़िताओं से मुलाकात कर उनके लिए पेंशन शुरू करने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त पेंशन की राशि तय नहीं की गई थी। अब वित्त मंत्रालय ने पेंशन के लिए 6,000 रुपए सालाना राशि तय की है।
उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में 250 से ज्यादा तीन तलाक से संबंधित मामले दर्ज हुए हैं। सितंबर के महीने में ही यूपी सरकार ने तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को कई सुविधाएं दिए जाने की बात कही थी। उस वक्त राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस विषय पर आयोजित के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन पीड़ित महिलाओं के पास आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास से घर दिया जाएगा। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या फिर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों में भी इन्हें कैसे हक मिले? इसके लिए कार्य योजना बनाए जाने की बात योगी सरकार ने कही थी।
यहां आपको बता दें कि इसी साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक से संबंधित कानून को और भी कड़ा कर दिया है। इस नए कानून के तहत तीन तलाक को अपराध माना गया है। इसके लिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। नया कानून बनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी।