अब सीतापुरवासी भी हो सकेंगे होम आइसोलेट, सीएमओ ने जारी की गाइडलाइन

सीतापुर: लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और उसके सापेक्ष भरते जा रहे चिन्हित अस्पतालों के बेड ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमा ऐसे रोगियों को घर पर ही आइसोलेट रहने की सुविधा देगा, जिन्हें न तो गंभीर बीमारियां हैं और न ही उनमें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं। इसे लेकर सीएमओ द्वारा तमाम बिंदुओं पर गाइडलाइन तैयार करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कोविड के लिए चिन्हित अस्पतालों में मरीजों द्वारा अव्यवस्थाओं पर वीडियो वायरल किए जा रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानियां भी बढ़ रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इसे देखते हुए अब सीएमओ डाॅ आलोक वर्मा ने भी होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए है। होम आइसोलेट होने वाले मरीजों को एक शपथ पत्र भी स्वास्थ्य महकमे को देना होगा। साथ ही उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं होने चाहिए। अगर इन शर्तों का पालन होता है तो संबंधित मरीज को होम क्वारंटीन की सुविधा मिल सकेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

– इलाज करने वाले डाॅक्टर द्वारा लक्षण विहीन रोगी के रुप में चिन्हित किया गया हो।

– आइसोलेट किए जाने वाले रोगी के घर में अन्य परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा व कम से कम दो शौचालय हो।

– एचआईवी, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप वाले रोगी होम आइसोलेशन के पात्र नहीं होंगे।

– रोगी की देखभाल और संबंधित अस्पताल से संपर्क के लिए एक हेल्पर होना चाहिए।

– आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के साथ उसे हमेशा एक्टिव रखना होगा एवं दिन में दो बार उसे अपडेट करना होगा।

– पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लब्ज, हैंड सैनेटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सेल्यूशन व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सामग्री रखनी होगी।

– रोगी को तीन दिन बुखार न आने या दस दिन बाद होम आइसोलेशन समाप्त किया जाएगा। जिसके बाद रोगी को सात दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।

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