अपराध : नाबालिग लड़की को जबरन किस करने के आरोप में युवक को मिली तीन साल की जेल

अपराध के मामले एक के बाद एक चौकाने वाले हैं. ऐसे में जो मामला हाल ही में सामने आया है उसमे मुंबई में विशेष पोक्सो कोर्ट ने साल 2014 के मामले में एक मजदूर को नाबालिग लड़की को किस करने के आरोप में दोषी पाया है और इस मामले में कोर्ट ने मजदूर को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. जी हाँ, दरअसल इस मामले में मुंबई के 26 साल के कन्हैया भोसले को कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अलावा पोक्सो की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है और इस मामले में पीड़िता ने अदालत को बताया कि ”वह अपनी दादी के साथ रहती थी. उसने बताया कि स्कूल से वापस आने के बाद दिन में वो ज्यादातर अकेली रहती थी.”

इसी के साथ पीड़िता ने कहा, ”29 दिसंबर 2014 को कन्हैया भोसले ने उसके घर में जाकर पूछा कि क्या उसके पास उसकी मां का नंबर है. पीड़िता ने कन्हैया भोसले को बताया कि उसके पास उसकी मां का नंबर नहीं है तो भोसले ने पीड़िता को धक्का दिया और जब वह रोने लगी तो कन्हैया भोसले ने उसे होंठ पर किस किया.” वहीं आगे बात करते हुए पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि ”जब वह चिल्लाने लगी तो कन्हैया भोसले ने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए. तभी उसकी चीख-पुकार सुनकर कुछ पड़ोसी, एक बॉडी गार्ड और एक बिजली मिस्त्री पीड़ित के घर पहुंचे. इसके बाद वे लोग कन्हैया भोसले को चेंबूर के आरसीएफ पुलिस स्टेशन में पकड़ कर ले गए.”
इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक कन्हैया भोसले जल्द ही जमानत पर जेल से बाहर आ गया और उसी बिल्डिंग में रहने लगा, जिसमें पीड़िता रहती थी लेकिन कुछ वक्त बाद भोसले को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल के दौरान वह जेल में ही रहा. इस मामले में अब विशेष अदालत ने भोसले को दोषी ठहराया है और तीन साल जेल की सजा सुनाई है.





