अपनी जमीन की मनचाही कीमत मांग सकेंगे हरियाणा के किसान

रियाणा प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव किया है। ई-भूमि पोर्टल पर अब किसान अपनी जमीन की मनचाही कीमत मांग सकेंगे। कलेक्टर रेट से तीन गुना अधिक कीमत की शर्त हटा दी गई है।
प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए विभागों, सरकारी संस्थाओं, बोर्ड – निगमों एवं सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यदि कोई भू-मालिक स्वयं या बिचौलिए के माध्यम से पोर्टल पर सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तों को पूरा करता है तो सहमति को वैध माना जाएगा।





