अनिल अंबानी के खिलाफ नई FIR

मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। क्योंकि, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल अंबानी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है।

इससे पहले भी सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) और कंपनी की एक पूर्व निदेशक के खिलाफ ₹1,085 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर की गई थी।

बैंकों को 1085 करोड़ का नुकसान

इससे पहले CBI ने यह मामला 5 मार्च को दर्ज किया था, जब पंजाब नेशनल बैंक ने आरोप लगाया था कि उधारकर्ताओं ने साल 2013 से 2017 के बीच दो सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। इस कथित घोटाले के कारण PNB और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (जिसका अब PNB में विलय हो चुका है) को कुल ₹1,085.19 करोड़ का नुकसान हुआ है।

पूर्व में दर्ज हुई FIR में अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और कंपनी की पूर्व निदेशक मंजरी अशोक काकर को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने लोन सुविधाएं हासिल करने के लिए साजिश रची और बाद में कर्ज की रकम का दुरुपयोग किया या फंड डायवर्जन किया गया।

जांच एजेंसी के अनुसार, उधारकर्ताओं ने बैंकों से लोन लिया लेकिन बाद में लोन की शर्तों और आर्थिक नियमों का उल्लंघन किया। इसके चलते 2017 में इन लोन अकाउंट्स को NPA घोषित कर दिया गया। फरवरी 2021 में इन खातों को ‘धोखाधड़ी’ (Fraud) के रूप में वर्गीकृत किया गया।

बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार थी, लेकिन भारी कर्ज और आर्थिक संकट के चलते दिवालियापन (Insolvency) की प्रक्रिया से गुजर रही है।

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