हरियाणा सरकार पर 10 हजार रुपए जुर्माना, शिक्षा व्यवस्था पर मांगा जवाब

 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि सरकार ने पहले दिए अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। यह जुर्माना पी.जी.आई. चंडीगढ़ के राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। 

शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसमें सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 

अदालत ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियुक्त विशेष शिक्षकों की संख्या, स्कूल भवनों की स्थिति, लाइब्रेरी, खेल सुविधाओं और 9 अगस्त 2024 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर भी जानकारी मांगी है। सुनवाई में यह भी सामने आया कि राज्य में विशेष शिक्षकों की भारी कमी है। अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं को सुनवाई दौरान अपनी बात रखने की अनुमति दी लेकिन उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया।

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