हरियाणा में ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों के प्रयोग पर रोक, सरकार ने सभी विभागों को दिए निर्देश!

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में’ हरिजन’ और ‘ गिरिजन’ जैसे शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों द्वारा अब भी हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं।





