सरकार ने बदली लाल डोरा विवाद निपटान की प्रक्रिया, पंचायत अधिकारियों से वापस लिए अधिकार

हरियाणा में स्वामित्व -और लाल डोरे से संबंधित विवादों का निपटारा अब राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे। अभी तक प्रदेश में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों न (बीडीपीओ) पर यह जिम्मा था।
विकास एवं पंचायती राज विभाग निदेशालय ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर आदेश दिए हैं कि अब संबंधित कार्य राजस्व विभाग के अधिकारी देखेंगे। इसका लाभयह होगा कि स्वामित्व के अधिकार से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा होगा।
विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के कार्यालय से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी हुआ है। इसके अनुसार अब तक स्वामित्व अधिकार दिलाने व विवादों के समाधान के लिए नियमों के तहत कार्य कराने की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं थे।
इस स्थिति के कारण ऐसे मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही थी। अब पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि ऐसी सभी शिकायतों के निपटारे के लिए नायब तहसीलदार (द्वितीय श्रेणी), तहसीलदार (प्रथम श्रेणी) जिम्मेदारी संभालेंगे।





