लश्कर के 8 आतंकियों को उम्रकैद, जेल में रहते हुए रची थी धमाकों की साजिश

जयपुर.जेल में रहते हुए देश में आतंक फैलाने, लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य बनाने और बम धमाकों की साजिश रचने वाले लश्कर के 8 आतंकियों को महानगर की एडीजे कोर्ट संख्या 17 ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 11-11 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया। तीन अभियुक्त पाकिस्तान और 5 राजस्थान के हैं। पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ने यह आदेश बुधवार को दिया। कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को 30 नवंबर को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 18बी और धारा 20 के तहत दोषी माना था। कोर्ट ने अभियुक्तों को भुगती हुई सजा पर छोड़ने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपराध को जघन्य बताया, भुगती सजा पर छोड़ने से इनकार
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के जघन्य व घिनौने अपराध को देखते हुए उनके साथ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। कोर्ट ने मामले में जिला जेल बीकानेर, जोधपुर, पंजाब के नाभा एवं पटियाला के जेल अधीक्षक, जेलर व उच्चधिकारियों की गंभीर लापरवाही मानते हुए इनकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। राज्य के डीजीपी व गृह सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने को कहा गया है। लापरवाह रहे जेल अधिकारियों के खिलाफ होने वाली जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
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सात साल पहले एसओजी ने किया था खुलासा
– 21 अक्टूबर 2010 को एसओजी ने केस दर्ज कराया कि पाक में लश्कर का कमांडर वलीद उर्फ विक्की जोधपुर जेल में बंद पाक जासूस असगर अली, पंजाब की नाभा जेल में बंद शकरउल्ला व अमृतसर जेल में बंद शाहिद इकबाल से टेलीफोन पर संपर्क में है।
– ये प्रदेश के कुछ लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, विस्फोट करने और पाक में आतंकी प्रशिक्षण लेने के लिए उकसा रहे हैं।
– विक्की के निर्देश पर इन आतंकियों ने बाकी अभियुक्तों से संपर्क कर उन्हें आतंकी घटनाएं करने के लिए तैयार किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्तों को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया।
लगाईं गई ये धाराएं
धारा 13 : देश तोड़ने की साजिश।
धारा 17 : गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करना।
धारा 18 व 18बी : आपराधिक गतिविधियों के लिए षड्यंत्र रचना।
धारा 20 : आतंकी संगठनों के लिए सदस्य बनाना।
ये राजस्थानी :
– अरुण जैन, नागौर
– हाफिज अब्दुल मजीद, झालावाड़
– काबिल खां, झालावाड़
– पवन पुरी, उदयपुर
– बाबू (निशा चंद्र अली) बीकानेर
ये पाकिस्तानी :
– असगर अली
– शकरउल्ला
– मोहम्मद इकबाल
बीकानेर-जोधपुर के जेल अधीक्षक व जेलर लापरवाह, जांच कर रिपोर्ट सौंपें
– कोर्ट ने माना कि जिला जेल बीकानेर, जोधपुर, नाभा एवं पटियाला के जेल अधीक्षक, जेलर व उच्च अधिकारियों की गंभीर लापरवाही रही है। इस संबंध में राज्य के डीजीपी व गृह सचिव को आदेश की कॉपी भेजी जाए और मामले में लापरवाह रहे जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
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– कोर्ट ने कहा कि जेल अफसरों की लापरवाही के कारण ही अभियुक्तों की जेल अवधि के दौरान उनके मोबाइलों की डिटेल से यह साबित है कि उन्होंने अपने मोबाइलों से बात की और आतंकी संगठन के लिए सदस्य बनाए और षड्यंत्र किया। उन्होंने लश्कर कमांडर विक्की उर्फ वलीद भाई व अन्य लोगों से संपर्क कर भारतीय गतिविधियों की जानकारी दी।





