मानहानि के मामले में नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा 2023 में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ दायर की गई मानहानि की एक शिकायत के संबंध में भाजपा नेता के खिलाफ गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया।
भाजपा नेता ने अदालत से मांगी थी छूट
अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। दो जून को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने पेशी से स्थाई छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी।
राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किए गए
गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एए कुलकर्णी ने उन्हें स्थाई छूट देने से इनकार कर दिया और गैर-जमानती वारंट जारी किया। गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले भी अदालत ने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किए थे।
नितेश राणे ने राउत को एक सांप कहा था
मई 2023 में पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने राउत को एक सांप कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राकांपा में शामिल हो जाएंगे। राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दायर कर नितेश राणे के खिलाफ अपमानजनक और सरासर झूठी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की थी।