महाराष्ट्र: कम अंक लाने पर शख्स ने बेटी की पीट-पीटकर हत्या की…

महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक 16 वर्षीय लड़की को उसके पिता ने पीट-पीटकर मार डाला। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक हैं। लड़की की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार रात को अटपडी तहसील के नेलकरंजी गांव में हुई। आरोपी धोंडीराम भोसले (45) अपनी बेटी साधना से नाराज था। साधना 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके टेस्ट में कम नंबर आए थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।
एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने आटा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पत्थर की चक्की का लकड़ी का हैंडल पकड़ा और अपनी पत्नी और बेटे की मौजूदगी में लड़की पर उससे हमला कर दिया। अटपडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक विनय बहिर ने बताया, ‘किशोरी को सांगली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत कई चोटों के कारण हुई।’
ठाणे में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में ट्यूशन टीचर गिरफ्तार
इस बीच एक अन्य मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप में एक ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। 50 वर्षीय आरोपी भायंदर में निजी ट्यूशन क्लास लेता था और पीड़िता के घर भी जाता था। उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) कोर्स की प्रथम वर्ष की छात्रा को उसके करियर के बारे में चर्चा करने के बहाने बहलाया और कथित तौर पर अपनी कक्षा में उसके साथ छेड़छाड़ की।
गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी
नवघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। आरोपी ने बाद में अक्तूबर 2023 और नवंबर 2024 के बीच कई मौकों पर अपनी कक्षाओं के साथ-साथ उसके घर पर भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने हाल ही में अपनी मां को अपराध के बारे में बताया और दोनों ने बाद में पुलिस से संपर्क किया।
पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(डी) (दुष्कर्म), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 351(2) (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।