मधुर को राहत: सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोट ने ‘इंदू सरकार’ फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज
आपातकाल पर आधारित बॉलीवुड फिल्म ‘इंदू सरकार’ के निर्देशक मधुर भंडारकर को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोट से राहत मिली है। उनकी फिल्म के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म कानूनी दायरे में रहते हुए की जाने वाली एक कलात्मक अभिव्यक्ति है और इसके प्रदर्शन को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड समिति के सुझाव पर उन सीन्स को पहले ही हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकता ने ‘इंदू सरकार’ फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड की मंजूरी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज को भी खारिज कर दिया है।