भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई, लव जिहाद केस के आरोपियों के अवैध मकान ढहाए गए

भोपाल के बहुचर्चित लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में प्रशासन ने आरोपित फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माणों पर शनिवार को बुलडोज़र कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत से स्टे न मिलने के बाद साद और साहिल के प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में मकान ढहा दिए गए, जबकि फरहान के घर पर कार्रवाई को लेकर फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर मामले को सुर्खियों में ला दिया है।
राजधानी के चर्चित लव जिहाद और दुष्कर्म प्रकरण में आरोपित फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला अदालत से स्टे न मिलने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में आरोपी साद और साहित के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। एक आरोपी फरहान के घर को जमीदोंज करने की कार्रवाई पर निर्णय 11 बजे कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। कोर्ट ने कलेक्टर और तहसीलदार को पेश होने को कहा है। प्रशासन के अनुसार आरोपियों के मकान सरकारी जमीन पर बने थे। कार्रवाई शुरू होने से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर लिया। भारी विरोध की आशंका को देखते हुए करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
छात्राओं से दोस्ती, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव
मामले में आरोप है कि फरहान, साद और साहिल ने गिरोह बनाकर टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से पहले दोस्ती की, फिर उन्हें शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। इसके बाद छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, पीड़िताओं को अन्य छात्राओं को भी इस जाल में फंसाने के लिए मजबूर किया गया।
मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा मामला
यह मामला केवल पुलिस-प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी इसकी जांच के लिए भोपाल आई थी। इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति को भी झकझोर दिया था। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ और मीडिया के कैमरे मौजूद रहे। अधिकारियों ने साफ किया कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही बुलडोज़र चलाया गया है।
चारोखर की भूमि पर बने थे मकान
गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय चरोखर भूमि पर अवैध तरीके से मकान बने हुए थे। इस मामले में सुनवाई के बाद 19 अगस्त को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसमें 4 सितंबर तक कब्जा हटाने को कहा था। नोटिस के बाद भी उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाने के बाद हमने आज कब्जा हटा दिया। आज दो आरोपियोंं पर कार्रवाई की है। एक आरोपी ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई के बाद उस पर कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा।