बिना अनुमति बजाएंगे लाउड स्पीकर तो होगी 6 माह की जेल

परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए व जनमानस को मानसिक व शरीरिक परेशानी न हो, इसके लिए बालाघाट के एसडीएम कामेश्वर चौबे ने राजस्व अनुविभाग बालाघाट में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग 30 अप्रैल 2017 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलाया जाएगा और न ही इस अवधि में उपयोग की अनुमति दी जाएगी। किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलिफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी में ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थल या लोक स्थल में टेप किए हुए संगीत को बजाने के लिए नहीं किया जाएगा। बालाघाट में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति देने के लिए तहसीलदार को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश प्रतिबंधित अवधि में मनाए जाने वाले त्यौहार ईदउलजुहा, होली, रामनवमी, मोहर्रम, महावीर जयंती, आम्बेडकर जयंती, गुड फ्राईडे, बुद्ध पूर्णिमा, मिलाद-उन-नवी से संबंधित धार्मिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल या एक हजार का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जाएगा।

 

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