पीएम किसान योजना की किस्त ही नहीं, किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन भी देती है सरकार

भारत सरकार किसानों के लिए पेंशन योजना चलाती है। इस योजना का नाम PM Kisan Maandhan Yojana है। यानी PM Kisan Yojana ही नहीं सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती हैं जो सीधे तौर पर किसानों को फायदा देती हैं। इस पेंशन योजना के जरिए किसान की उम्र 60 साल होते ही हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

आज के समय में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6 महीने की राशि देती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी है।

किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (pm kisan yojana 21st installment) का इंतजार है। लेकिन इन सबके बीच किसान भाइयों को यह पता होना चाहिए कि इस योजना के अलावा सरकार एक योजना और चलाती है जिसके जरिए किसानों को पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना के जरिए सरकार न्यूनतम किसानों को हर महीने 3000 हजार रुपये देती है।

बहुत से किसान भाइयों को किसान पेंशन योजना की जानकारी शायद ही हो। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर योजना के जरिए सरकार किसानों को पेंशन देती है। और किस तरह से इस योजना में आवेदन के पात्र कौन से किसान हैं। आइए जानते हैं कि किसानों को कौन सी योजना के जरिए पेंशन दी जाती है।

किस योजना के जरिए किसानों को मिलती है पेंशन?
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) के जरिए सरकार पात्र किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देती है। लाभार्थी को 29 वर्ष की मध्य प्रवेश आयु पर 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि का अंशदान करेगी।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMY) का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों (SMF) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में अपनी आजीविका चलाने के लिए या तो बहुत कम बचत होती है या बिल्कुल नहीं होती।

इसके परिणामस्वरूप आजीविका छिन जाने की स्थिति में उन्हें सहारा देने के लिए भी Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojna योजना लागू है। इस योजना के तहत, पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, कुछ अपवादों के अधीन, न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है।

कब शुरू हुई थी PM Kisan Maandhan Yojana?
Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojna को औपचारिक रूप से 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 12 सितंबर, 2019 को किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए कौन से किसान हैं पात्र?
छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

किसानों की उम्र आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।

कब मिलना शुरू होती है Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojna के जरिए पेंशन?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना 2019 में लागू की गई थी और चूंकि नामांकन सीमा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है और नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। इसलिए, योजना का लाभ न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के बाद ही उपलब्ध होगा। यानी इस पेंशन का लाभ उठाना के लिए आपको 20 साल तक हर महीने निश्चित राशि जमा करनी होगी। अलग-अलग उम्र के लिए अलग-अलग प्रीमियम राशि है

कैसे करते हैं PM Kisan Maandhan Yojana के लिए आवेदन?
इस योजना में आवेदन के लिए आप अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी डाक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर वाले आपका आवेदन कर देंगे और आपको एक यूनिक पेंशन नंबर मिल जाएगा।

इसके साथ आपका एक अकाउंट भी ऐड कर देंगे जिससे आपका अंशदान कटता रहेगा। और 60 वर्ष पूरे होने पर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट https://nfwpis.da.gov.in/Home/PMKisanMaandhanYojana पर जा सकते हैं।

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