पटाखा व्यापारियों के लिए खुशखबरी, लाइसेंस लेने के लिए बढ़ गई तारीख

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ऑपरेशन और सुरक्षा) विनीत अहलावत ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के अस्थायी लाइसैंस लेने हेतु आवेदन जमा करने की तारीख में 2 दिन का समय बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि अब इच्छुक व्यक्ति 29 सितम्बर को सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते है।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग (तकनीकी शाखा) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ‘द एक्सप्लोसिव नियम-2008’ के तहत जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सीडब्ल्यूओपी नंबर 23548 ऑफ 2017 में जारी आदेशों का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसैंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के क्षेत्र में आने वाले निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, जालंधर शहर में निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों के अस्थायी लाइसैंस प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन पत्र पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के असला लाइसेंसिंग शाखा से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ड्रॉ 8 अक्तूबर 2025 को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।

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